Monday, July 22, 2013

शिक्षण संस्थानों में तंबाकू सेवन पर प्राचार्य भी होंगे दंडित : डीएम

शिक्षण संस्थानों में तंबाकू सेवन पर प्राचार्य भी होंगे दंडित : डीएम
जागरण प्रतिनिधि, कटिहार : धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण (कोटपा) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक जिला पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।
विदित हो कि कोटपा कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने अथवा तम्बाकू का सेवन करने पर 200 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। बैठक के दौरान डीएम ने इस कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, थानों को तम्बाकू मुक्त करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी रामिकशोर मिश्र को दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में कोई शिक्षक या विद्यार्थी तम्बाकू का सेवन करते पाए जाते हैं तो संस्थान के प्राचार्य पर भी दंड लगाया जाएगा।
नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि तम्बाकू उत्पाद के जितने थोक विक्रेता हैं, वे उनकी शीघ्र बैठक बुलाये तथा उन्हें बताएं कि यदि कोई फुटकर विक्रेता तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित विहित आकार का विशेष पट्ट का प्रदर्शन अपने दुकान में नहीं करता पाया जाता है तो दोषी फुटकर विक्रेता के साथ-साथ थोक विक्रेता को भी दंडित किया जाएगा।
जिला पदाधिकारी ने पर्याप्त मात्रा में चालान फार्म, सभी बीडीओ, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्षों को देने का निर्देश दिया ताकि वे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगा सके। ज्ञातव्य है कि कोटपा कानून के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज की दूरी में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है तथा इसके लिए 200 रुपये तक का अर्थदंड है। 18 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है।

No comments:

Post a Comment