Monday, September 2, 2013

सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने को ले डेढ़ वर्ष का कारावास

विधि संवाददाता, कटिहार : सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो. मंजूर आलम की अदालत ने सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले में बारसोई थाना अंतर्गत सुलतानपुर निवासी नव कुमार दास को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड का आदेश की सजा सुनाई।
इस घटना को लेकर बारसोई थाना के तात्कालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी दिवाकर साह ने बारसोई थाने में कांड संख्या 83/02 दर्ज कराया था। मामले में बताया गया कि 28 सितम्बर 2002 को प्रखंड कार्यालय में जबरन घुसकर लाल कार्ड बनाने के लिए दबाव दे रहा था। कहा गया कि लाल कार्ड बनाने की कार्रवाई अंचल कार्यालय से नहीं होती है। पुन: 05 अक्टूबर 2002 को कार्यालय में घुसकर लाल कार्ड बनवाने को लेकर गाली-गलौज एवं पांच हजार रुपये की अवैध मांग करने लगा।
जीआर वाद संख्या 1653/02 के सहायक अभियोजन पदाधिकारी विजय यादव व अजय कुमार चौधरी व बचाव पक्ष को सुनने के बाद जेएम श्री आलम ने नव कुमार दास को भादवि की धारा 353 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया। मामले में कुल तीन गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया था।

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